पटना: बिहार शिक्षा विभाग ने सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या के लिए नया मानक तय कर दिया है। कक्षा 1 से 5 तक के स्कूलों में 120 छात्रों तक चार शिक्षक होंगे। वहीं, 121 से 150 छात्रों वाले स्कूलों में पाँच शिक्षक रहेंगे। 150 से अधिक छात्रों वाले स्कूलों में प्रत्येक 40 छात्रों पर एक शिक्षक होगा। हर प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधान शिक्षक का पद अलग से स्वीकृत रहेगा।

मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की व्यवस्था

कक्षा 1 से 6 तक के मध्य विद्यालयों में 120 छात्रों तक चार शिक्षक होंगे। 121 से 150 छात्रों के लिए पाँच शिक्षक होंगे। 150 से अधिक छात्रों वाले स्कूलों में प्रत्येक 40 छात्रों पर एक शिक्षक की व्यवस्था होगी। यदि स्कूल में मूल कोटि के शारीरिक शिक्षक कार्यरत हैं, तो उन्हें भी स्वीकृत शिक्षकों की सूची में शामिल किया जाएगा।

कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालयों में शिक्षक

कक्षा 6 से 8 के स्कूलों में 105 छात्रों पर चार शिक्षक होंगे। इनमें विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी और अंग्रेजी के लिए एक-एक शिक्षक नियुक्त होंगे। आवश्यकता के अनुसार, उर्दू और संस्कृत शिक्षक भी रखे जा सकते हैं। 105 से अधिक छात्रों पर हर 35 छात्रों के लिए एक अतिरिक्त शिक्षक की व्यवस्था होगी। विषयवार शिक्षकों की संख्या जिला स्तर पर तय की जाएगी। अधिक नामांकन होने पर विज्ञान और गणित के अतिरिक्त शिक्षक नियुक्त किए जा सकते हैं।

हाई और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए नियम

नवउत्क्रमित माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की अधिकतम संख्या 14 होगी। कक्षा 9-10 के शिक्षकों को जरूरत पड़ने पर कक्षा 11-12 में भी पढ़ाने का दायित्व दिया जाएगा। किसी कक्षा में 60 से अधिक छात्रों का नामांकन होने पर एक अलग सेक्शन बनाया जाएगा।

प्रधानाध्यापक की नियुक्ति अनिवार्य

हर मध्य विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक का पद स्वीकृत रहेगा। यह पद तय शिक्षकों की संख्या से अलग होगा। इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने सभी हेडमास्टर और प्रभारी हेडमास्टर को इन नियमों की जानकारी दे दी है।

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