पटना: बिहार में सरकारी शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए राज्य सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है। इस आदेश में बताया गया है कि अब ट्रांसफर/पोस्टिंग के लिए आवेदन की नई तिथि निर्धारित की गई है। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है, लेकिन सरकार सिर्फ कुछ विशेष शिक्षकों के ट्रांसफर/पोस्टिंग पर विचार करेगी।

पुरानी नीति रद्द, नए आवेदन की तारीख तय

बिहार के प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार द्वारा जारी किए गए पत्र में यह कहा गया है कि राज्य सरकार ने पहले की ट्रांसफर और पोस्टिंग नीति को रद्द कर दिया है। इसके चलते, जो शिक्षक पहले आवेदन कर चुके थे, उनके सभी आवेदन अब रद्द माने जाएंगे। अब, सरकार ने इस प्रक्रिया के लिए नया आदेश जारी किया है।

1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक करें आवेदन

पंकज कुमार के पत्र में यह भी कहा गया है कि सरकार को विभिन्न स्रोतों से यह सूचना मिली है कि कुछ शिक्षक विशेष समस्याओं के कारण अपना ट्रांसफर चाहते हैं। ऐसे शिक्षक जिन्हें किसी विशेष परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें ट्रांसफर का आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के अनुसार, ये शिक्षक 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ई-शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सरकार उन आवेदनकर्ताओं के ट्रांसफर/पोस्टिंग पर विचार करेगी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here