नई दिल्ली: महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे को नासिक जिला सत्र न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। गुरुवार (20 फरवरी) को अदालत ने उन्हें और उनके भाई सुनील कोकाटे को धोखाधड़ी के एक मामले में दोषी करार देते हुए दो साल कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

दस्तावेजों में हेरफेर का आरोप, 29 साल बाद आया फैसला

मंत्री माणिकराव कोकाटे और उनके भाई पर 1995 में जाली दस्तावेज तैयार करने और धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। इस मामले की शिकायत तत्कालीन मंत्री स्व. तुकाराम दिघोले ने अदालत में की थी। कोकाटे के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी), 465 (जाली दस्तावेज बनाना), 471 और 474 (फर्जी कागजात प्रस्तुत करना और छुपाना) के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस केस का फैसला 29 साल बाद आया, जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी है।

कोर्ट के फैसले पर नाराजगी, हाईकोर्ट में होगी अपील

न्यायालय के इस फैसले के बाद कोकाटे समर्थकों में भारी असंतोष है। समर्थकों का आरोप है कि राजनीतिक साजिश के तहत यह फैसला लिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि हाई कोर्ट में जल्द अपील दायर की जाएगी, ताकि इस फैसले को चुनौती दी जा सके।

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