पटना: बिहार सरकार ने जमीन विवाद से जुड़े मामलों के समाधान के लिए एक नई व्यवस्था लागू कर दी है। अब लोग घर बैठे ही राजस्व कोर्ट में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है और इसके लिए RCML पोर्टल शुरू किया गया है।

राजस्व न्यायालय हुआ डिजिटल

राज्य में भूमि विवाद से जुड़े मामलों को देखते हुए सरकार ने राजस्व न्यायालयों को डिजिटल बनाने की नई पहल की है। इस नई सुविधा के जरिए अब लोग ऑनलाइन केस दर्ज कर सकते हैं और अपनी जमीन संबंधी समस्याओं का जल्द समाधान पा सकते हैं।

किन मामलों की होगी सुनवाई?

सरकार ने राजस्व न्यायालयों में विभिन्न मामलों को अलग-अलग कोर्ट में दर्ज कराने की व्यवस्था की है:

सीओ कोर्ट: सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण की शिकायतें दर्ज होंगी। शिकायतकर्ता का नाम गुप्त रखा जाएगा।

डीसीएलआर कोर्ट: दाखिल खारिज-खारिज अपील, भूमि विवाद समाधान अधिनियम (BLDR), भूदान अधिनियम, निश्चित राजस्व, बकास्त भूमि का रैयतीकरण, बटाईदारी 48 (ई) से जुड़े मामले।

डीएम कोर्ट: दाखिल खारिज संशोधन, जमाबंदी खारिज, भूदान अधिनियम, सीलिंग अधिनियम, बंदोबस्ती अपील, निश्चित राजस्व अपील।

एडीएम कोर्ट: जमाबंदी खारिज अपील, भूमि सीलिंग अपील, भूदान अपील, सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अपील, बासगीत पर्चा अपील, जमाबंदी निरस्तीकरण संशोधन, भूमि विवाद समाधान अधिनियम (BLDR) अपील।

कमिश्नर कोर्ट: भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत उचित मुआवजा और पारदर्शिता से जुड़े मामले एलए प्राधिकरण में दर्ज होंगे।

शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट biharbhumi.bihar.gov.in पर जाकर आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए आपको भूमि से जुड़े दस्तावेज और अन्य जानकारी अपलोड करनी होगी।

टोल-फ्री हेल्पलाइन भी उपलब्ध

अगर किसी को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने में कोई समस्या हो तो वे टोल-फ्री नंबर 18003456215 पर कॉल करके शिकायत या सुझाव दर्ज करा सकते हैं।

लोगों को मिलेगी राहत

इस नई सुविधा से भूमि विवाद से जुड़े मामलों का निपटारा तेजी से किया जा सकेगा। साथ ही, लोगों को कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

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