पटना: बिहार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग के मंत्री ने अंचल अधिकारी के खिलाफ पारित दंडादेश को रद्द कर दिया है। पहले जिलाधिकारी की रिपोर्ट पर विभाग ने आरोपी अंचल अधिकारी को निलंबित किया था। इसके बाद विभागीय कार्यवाही कर दंड निर्धारित किया गया था। आरोपी अंचल अधिकारी ने इस दंडादेश के खिलाफ मंत्री और रिविजनल प्राधिकरण के पास अपील की, जिसके बाद मंत्री ने दंडादेश को निरस्त कर मामले को खत्म कर दिया।

पूरा मामला जानें

पूर्णिया के जिलाधिकारी ने 17 जनवरी 2023 को अंचल अधिकारी जयंत कुमार गौतम के खिलाफ आरोप पत्र भेजा था। उन पर कई गंभीर आरोप थे। डीएम की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कि गौतम ने गलत तरीके से भूदान भूमि की जमाबंदी की, सरकारी भूमि को बिना उचित प्रक्रिया के लीज पर दिया, और गलत तरीके से भूमि बिक्री की अनुमति दी। इसके अलावा, उन पर सरकारी कागजात को निजी आवास में रखने और गलत प्रस्ताव समर्पित करने के आरोप भी थे। इन गंभीर आरोपों के बाद, विभाग ने 30 जनवरी 2023 को जयंत कुमार गौतम को निलंबित कर दिया था।

विभागीय कार्यवाही और दंडादेश

राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने 6 जून 2024 को गौतम को निलंबन से मुक्त किया और विभागीय कार्यवाही शुरू की। अपर समाहर्ता पूर्णिया को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। रिपोर्ट के आधार पर, गौतम पर एक वेतन वृद्धि पर रोक लगाने का दंड लगाया गया।

मंत्री ने दंडादेश निरस्त किया

दंडादेश मिलने के बाद, जयंत कुमार गौतम ने मंत्री सह रिविजनल प्राधिकार के पास अपील की। इसके बाद 29 अक्टूबर 2024 को मंत्री ने दंडादेश को निरस्त कर दिया और मामले की कार्रवाई समाप्त कर दी। इस प्रकार, गौतम विभिन्न आरोपों से बरी हो गए। विभाग के संयुक्त सचिव अनिल कुमार पांडेय ने 8 जनवरी को इस फैसले का संकल्प जारी किया।

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