पटना: बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग पर अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके बाद, पटना पुलिस ने उन्हें सिविल कोर्ट में पेश किया, जहाँ से उन्हें PR बॉन्ड पर जमानत मिल गई। हालांकि, उन्हें 25 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है।
जानकारी के अनुसार, प्रशांत किशोर को पटना के फतुहा से सीधे बांकीपुर सिविल कोर्ट लाया गया। वहां, कोर्ट में सुनवाई के बाद उन्हें 25 हजार के PR बॉन्ड पर जमानत मिल गई।
5 घंटे तक एंबुलेंस में घुमाती रही पुलिस
गिरफ्तारी के बाद, पटना पुलिस ने प्रशांत किशोर को फतुहा अस्पताल में मेडिकल चेकअप के लिए ले जाने का प्रयास किया। हालांकि, एम्स प्रशासन ने उनका चेकअप करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण पुलिस उन्हें एंबुलेंस में करीब 5 घंटे तक घुमा रही थी। पुलिस और प्रशांत किशोर के समर्थक इस पर सवाल उठा रहे थे, और जन सुराज पार्टी ने आरोप लगाया कि यह सब जानबूझकर किया गया ताकि उन्हें रिहा करने में देरी की जा सके।
पूरा घटनाक्रम
1 जनवरी – अनशन की शुरुआत
प्रशांत किशोर, जो जन सुराज पार्टी के संस्थापक हैं, ने 1 जनवरी 2025 को बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की 70वीं पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर गांधी मैदान में अनशन शुरू किया। गांधी मैदान में धरना देने के लिए प्रशासन ने पहले से ही प्रतिबंध लागू कर रखा था। फिर भी, प्रशांत किशोर ने वहां अपना अनशन जारी रखा, जिससे प्रशासन में हलचल मच गई।
2 जनवरी – प्रशासन द्वारा नोटिस जारी और कार्रवाई की शुरुआत
प्रशांत किशोर द्वारा गांधी मैदान में अनशन जारी रखने के बाद, प्रशासन ने उन्हें धरना स्थल बदलने के लिए नोटिस जारी किया। प्रशासन ने उन्हें गर्दनीबाग जाने की सलाह दी, जो धरने के लिए अनुमत स्थल था। इसके बावजूद, उन्होंने गांधी मैदान में अपनी धरना जारी रखा। प्रशासन ने इसी दौरान उन्हें हटाने के लिए सख्त कदम उठाए।
3 जनवरी – गिरफ्तारी का दिन
सुबह 4 बजे के करीब, पटना पुलिस ने प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें फतुहा क्षेत्र से पकड़ा गया, जहां वे अनशन कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें फतुहा अस्पताल में मेडिकल चेकअप के लिए ले जाने के बाद सीधे पटना के बांकीपुर सिविल कोर्ट में पेश किया। इस दौरान जन सुराज पार्टी ने आरोप लगाया कि एम्स प्रशासन ने उनका मेडिकल चेकअप करने से इनकार कर दिया था, और पुलिस उन्हें एंबुलेंस में घुमा रही थी।
4 जनवरी – सिविल कोर्ट में पेशी और जमानत मिलना
4 जनवरी को पटना पुलिस ने प्रशांत किशोर को सिविल कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान, पुलिस और प्रशांत किशोर दोनों की बातों को सुना गया। इसके बाद, कोर्ट ने प्रशांत किशोर को 25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। उन्हें PR बॉन्ड पर जमानत मिल गई, और इस प्रकार वे रिहा हो गए।
जिलाधिकारी की जानकारी
जिलाधिकारी ने बताया कि इस कार्रवाई के दौरान 43 लोगों को हिरासत में लिया गया और 15 गाड़ियों को सीज किया गया। हिरासत में लिए गए लोगों में से 30 का वेरीफिकेशन हो चुका था। 4 लोग राज्य से बाहर थे, जबकि 5 लोग पटना के निवासी थे, और बाकी प्रदेश के अन्य जिलों से थे।
इस पूरे घटनाक्रम में प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी और फिर जमानत मिलना चर्चा का विषय बना रहा, क्योंकि उन्होंने बिहार सरकार और बीपीएससी द्वारा की गई परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर विरोध जताया था।


































