पटना: बिहार में बच्चों को स्कूल लाने-ले जाने वाले वाहनों के संबंध में परिवहन विभाग ने एक नया आदेश जारी किया है। इसके तहत अब ऑटो और टोटो में बच्चों का स्कूल जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह निर्णय बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, खासकर बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए।

सुरक्षा कारणों से लिया गया निर्णय

ऑटो और टोटो में सुरक्षा की कमी, क्षमता से अधिक बच्चों का बैठना और यातायात नियमों का उल्लंघन जैसी वजहों से इन वाहनों को बच्चों के लिए असुरक्षित माना गया है। परिवहन विभाग के अनुसार, बिहार सरकार ने बच्चों की जान के जोखिम को देखते हुए यह निर्णय लिया है। यह प्रतिबंध अप्रैल से पूरे बिहार में लागू होगा।

नए आदेश का प्रभाव

परिवहन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि नए आदेश के तहत स्कूल संचालकों को बच्चों के सुरक्षित परिवहन के लिए लाइसेंस प्राप्त और सुरक्षित वाहनों का प्रबंध करना होगा। इसके साथ ही ऑटो और टोटो चालकों को बच्चों को अवैध रूप से ढोने से रोका जाएगा, जिससे सड़क सुरक्षा में सुधार होगा और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

सख्त कार्रवाई की चेतावनी

पटना ट्रैफिक एसपी ने पुष्टि की कि अब ऑटो में बच्चों का स्कूल जाना अवैध होगा। उन्होंने कहा कि जब स्कूल जाड़े की छुट्टियों के बाद खुलेगें, तो परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ऑटो और टोटो चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे जो इस नियम का उल्लंघन करेंगे।

संघों का समर्थन

स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवालों के बीच, ट्रांसपोर्ट और ऑटो संघों ने भी इस निर्णय पर अपनी सहमति जताई है। ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के महासचिव राज कुमार झा और ऑटो रिक्शा चालक संघ के अध्यक्ष पप्पू यादव ने इस कदम को बच्चों के जीवन की सुरक्षा की दिशा में एक अहम कदम बताया है।

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