नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की कोयला घोटाला मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने के फैसले को निलंबित करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने यह निर्णय दिया। इससे पहले, हाईकोर्ट ने 3 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रखा था, जिसके बाद अब वे झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 नहीं लड़ सकेंगे।

हाईकोर्ट ने 8 मई को सीबीआई को नोटिस जारी किया था। सुनवाई के दौरान, सीबीआई ने मधु कोड़ा की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि हाईकोर्ट इस मामले में पहले ही एक समान याचिका खारिज कर चुका है, इसलिए यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

कोड़ा की याचिका में क्या कहा गया?

कोड़ा ने अपनी याचिका में कहा कि वे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। झारखंड विधानसभा का चुनाव नवंबर 2024 में संभावित है। यदि उनकी सजा निलंबित नहीं की गई, तो वे चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।

गौरतलब है कि पटियाला हाउस कोर्ट ने 16 दिसंबर 2019 को मधु कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव एके बसु और विजय जोशी को तीन साल की कैद की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही, मधु कोड़ा को 25 लाख, विजय जोशी को 25 लाख, एचसी गुप्ता को 1 लाख, एके बसु को 1 लाख और विनी आयरन एंड स्टील कंपनी को 50 लाख का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया था। मधु कोड़ा ने इसी आदेश को निलंबित करने की मांग की है।

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