पटना: बिहार सरकार और सामान्य प्रशासन विभाग के तरफ से अनुकंपा पर बहाली को लेकर एक नया दिशा आदेश जारी किया गया है। इस निर्देश के अनुसार, अब अनुकंपा पर बहाली होगी। बता दें विभाग की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि बालिग होने के एक साल के अंदर अनुकंपा पर नियोजन को लेकर दावा पेश करना होगा। अगर समय पर दावा पेश नहीं किया गया तो नौकरी मिलने में मुश्किल हो सकती है।
दरअसल, सामान्य प्रशासन विभाग ने एक स्पष्टीकरण जारी किया है कि ड्यूटी के दौरान मरने वाले सरकारी कर्मचारी के नाबालिग आश्रित को “अनुकंपा” के आधार पर रोजगार कैसे दिया जा सकता है। यह अधिसूचित किया गया है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी का आश्रित नाबालिग है, तो बालिग होने के एक साल के अंदर उसे अनुकंपा पर नियोजन के लिए अपना दावा पेश करना होगा। वहीं, इस संबंध में नियम का हवाला देते हुए कहा गया कि इस आशय का परिपत्र 30 अगस्त 2019 को जारी किया गया था। इसलिए इस तिथि के बाद बालिग होने वाले आश्रितों के संदर्भ में यह प्रविधान प्रभावी होगा। मृत सरकारी कर्मियों के नाबालिग आश्रित को बालिग़ होने के एक वर्ष के अंदर अनुकंपा पर नौकरी के लिए दावा करना होगा।
जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि सामान्य प्रशासन विभाग ने जो दिशा -निर्देश जारी करते हुए कहा कि आश्रित के नाबालिग होने की स्थिति में यदि आश्रित के माता पिता दोनों जीवित नहीं हों अथवा उसके जीवित माता या पिता (चाहे जैसी भी स्थिति हो) द्वारा सरकारी कर्मियों की मृत्यु के समय सरकारी सेवा की योग्यता नहीं है. ऐसे में नाबालिग आश्रित को बालिग होने के एक वर्ष के अंदर अनुकंपा पर नौकरी के लिए आवेदन करना होगा। विभाग ने पदाधिकारियों और कर्मियों को इसका अनुपालन करने का निदेश दिया है।
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