पटना: बिहार की डबल इंजन सरकार विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। बिहार सरकार विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं के बच्चों की शिक्षा और पालन-पोषण के लिए 4,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। एक परिवार में ज्यादा से ज्यादा दो नाबालिग बच्चे इसका फ़ायदा ले सकते हैं।
बिहार सरकार उन बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जिन्होंने अपने पिता को खो दिया है। बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग ने यह योजना शुरू की है. इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है. विभागीय मंत्री मदन सहनी के मुताबिक सरकार का लक्ष्य विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा सहायता पहुंचाना है. इस योजना के तहत, ऐसी महिलाओं के दो नाबालिग बच्चों को पढ़ाई और पालन-पोषण के लिए हर महीने चार-चार हजार रुपए की सहायता दी जाएगी। यह योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिल सकेगा जो यहां की मूल निवासी हैं।
योजना की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए तलाकशुदा या विधवा महिलाओं को प्रमाण देना होगा। इसके अलावा, आपको बच्चे की उम्र और निवास स्थान का प्रमाण भी देना होगा। सरकार इस योजना के तहत जरूरतमंदों की मदद के लिए पात्र लाभार्थियों के खाते में हर महीने 4,000 रुपये जमा करेगी।
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