पटना: बिहार में शिक्षक ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिए नीति तय करने के लिए गठित शिक्षा विभाग की कमेटी की पहली बैठक में शिक्षक स्थानांतरण दिशानिर्देश तय किए गए। बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग की समेकित नीति होगी। इस संबंध में, शिक्षा विभाग कमेटी ने गुरुवार को अपनी बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव विकसित किए। प्रस्तावित नीति में, कमेटी ने मानवीय पहलुओं को ध्यान में रखा और गंभीर रोग से पीड़ित शिक्षकों या अगर शिक्षक के आश्रित गंभीर रोग से पीड़ित हों, तो उन्हें राहत देने पर गौर किया है। ऐसे शिक्षक की उनकी सुविधा के हिसाब से पदस्थापना होगी। पति-पत्नी दोनों शिक्षक हैं और दोनों का पदस्थापन एक स्कूल में संभव नहीं है तो आसपास के स्कूलों में किया जाएगा।
कमेटी की पहली बैठक में ट्रांसफर-पोस्टिंग की नीतियों पर चर्चा हुई। शिक्षकों के थानांतरण पदस्थापन की प्रस्तावित नीति तय करने के साथ ही कमेटी को बिहार शिक्षा सेवा (प्रशासन उप संवर्ग) के कैडर का पुनर्गठन, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति एवं सरकारी स्कूलों की अवकाश तालिका के निर्धारण की नीति भी तय करनी है।
जानकारी के लिए बता दें कि यह कमेटी शिक्षा विभाग के सचिव की अध्यक्षता में बनी है। इसके सदस्यों में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशक भी शामिल हैं। पहले से तय सभी बिन्दुओं पर कमेटी जल्द ही शिक्षा विभाग को रिपोर्ट देने का कार्य करेगी।
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