पटना डेस्क: न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों को बड़ा झटका लगा है। अब वे अपनी जमा राशि भी नहीं निकाल सकते। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने लगातार घाटे में चल रहे इस बैंक पर कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं, जिनमें धन निकासी पर रोक भी शामिल है। यह प्रतिबंध 13 फरवरी से लागू हो गया है और अगले छह महीने तक जारी रहेगा।

निकासी पर पूरी तरह रोक

RBI के अनुसार, बैंक की वर्तमान वित्तीय स्थिति को देखते हुए जमाकर्ताओं को किसी भी खाते—चाहे वह बचत खाता हो, चालू खाता हो या कोई अन्य—से पैसे निकालने की अनुमति नहीं दी गई है।

बैंक के खाताधारकों की स्थिति

मुंबई स्थित इस बैंक के 1.3 लाख खाताधारकों में से 90% से अधिक के खातों में 5 लाख रुपये तक जमा हैं। बैंक की 28 शाखाओं में से अधिकतर मुंबई में स्थित हैं, जबकि दो शाखाएं सूरत (गुजरात) और एक पुणे में है।

RBI की कड़ी कार्रवाई

RBI ने बैंक के वित्तीय लेन-देन में खामियां पाए जाने के बाद सख्त कदम उठाया। पिछले शुक्रवार को बैंक का बोर्ड भंग कर दिया गया और एक प्रशासक को नियुक्त किया गया। इसके अलावा, प्रशासक की सहायता के लिए सलाहकारों की एक समिति भी बनाई गई है।

गबन का मामला और जांच

मुंबई पुलिस ने बैंक के महाप्रबंधक, अकाउंट्स हेड और उनके सहयोगियों के खिलाफ 122 करोड़ रुपये के गबन का मामला दर्ज किया है। अदालत ने मुख्य आरोपी हितेश मेहता की पुलिस हिरासत 28 फरवरी तक बढ़ा दी है। साथ ही, बैंक के पूर्व सीईओ अभिमन्यु भोआन को भी 28 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है।

आर्थिक अपराध शाखा कर रही जांच

मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा इस घोटाले की जांच कर रही है। बैंक के महाप्रबंधक और अकाउंट्स प्रमुख मेहता पर अलग-अलग समय पर बैंक से 122 करोड़ रुपये निकालने का आरोप है।

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