पटना: पटना के तीन बिल्डरों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (RERA) ने इन बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। जिन बिल्डरों पर यह कार्रवाई की गई है, उनमें घर लक्ष्मी बिल्डकॉन, आदित्य यूनिक कंस्ट्रक्शन, और पाटलीग्राम बिल्डर्स शामिल हैं। रेरा के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह की अदालत ने इस मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश पारित किया है।

गिरफ्तारी वारंट की पृष्ठभूमि

रेरा की अदालत ने इन बिल्डरों के खिलाफ दायर इजराय वाद मामलों की सुनवाई के दौरान गिरफ्तारी वारंट जारी किया। यह आदेश उन बिल्डरों से लगभग 21 लाख रुपये की राशि वसूलने के लिए पारित किया गया है, जो तीन पीड़ित घर खरीदारों को वापस किए जाने हैं। गोपाल स्वरूप रवि ने घर लक्ष्मी बिल्डकॉन के खिलाफ 3.5 लाख रुपये की वापसी के लिए मामला दर्ज कराया था। शिकायतकर्ता ने पहले रेरा में शिकायत की थी, और मार्च 2023 में उक्त राशि की वापसी का आदेश दिया गया था। जब बिल्डर ने आदेश का पालन नहीं किया, तो शिकायतकर्ता ने जनवरी 2024 में इजराय वाद (RERA/EXE/184/2024) दायर किया।

आदित्य यूनिक कंस्ट्रक्शन और पाटलीग्राम बिल्डर्स के मामले

आदित्य यूनिक कंस्ट्रक्शन के मामले में, सुरेश नारायण सिंह नामक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी। रेरा ने 10 लाख रुपये की वापसी का आदेश दिया था और जनवरी 2024 में मामले का निपटारा कर दिया था। लेकिन जब बिल्डर ने आदेश का पालन नहीं किया, तो जून 2024 में इजराय वाद (RERA/EXE/231/2024) दायर किया गया। वहीं, पाटलीग्राम बिल्डर्स के खिलाफ दिनेश कुमार ने मामला दर्ज कराया था। रेरा ने अगस्त 2023 में शिकायत का निपटारा करते हुए 7.84 लाख रुपये की वापसी का आदेश दिया था, लेकिन बिल्डर द्वारा आदेश का पालन नहीं करने पर सितंबर 2024 में इजराय वाद (RERA/EXE/318/2024) दायर किया गया।

पटना के इन तीन बिल्डरों के खिलाफ रेरा द्वारा जारी की गई गिरफ्तारी वारंट कार्रवाई की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। यह बिल्डरों की तरफ से उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन को रोकने और वसूली प्रक्रिया को सख्त बनाने की दिशा में अहम प्रयास है।

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