पटना: बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य के विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण और भुगतान प्रक्रिया को पारदर्शी और समय पर पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। नए दिशा-निर्देशों के तहत, नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक का दर्जा मिलने के बाद उनका वेतन संरक्षण शीघ्र पूरा किया जाएगा। इस निर्णय से बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के अनुसार नियुक्त किए गए विशिष्ट शिक्षकों को पूर्ण वेतन संरक्षण मिलेगा।
वेतन निर्धारण और भत्तों का लाभ
विशिष्ट शिक्षकों का वेतन अब फिटमेंट मैट्रिक्स के आधार पर तय किया जाएगा। इसके साथ ही, उन्हें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता और शहरी परिवहन भत्ता भी मिलेगा।
वेतन प्रक्रिया में पारदर्शिता पर जोर
प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि वेतन निर्धारण और भुगतान प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी न हो और यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और सही तरीके से लागू की जाए।
शिक्षकों का सकारात्मक स्वागत
राज्य के विशिष्ट शिक्षकों ने इस आदेश का स्वागत करते हुए इसे एक सकारात्मक कदम बताया है। उनका मानना है कि इस पहल से न केवल उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, बल्कि यह उनके सम्मान और अधिकारों की रक्षा में भी मददगार साबित होगी। यह कदम शिक्षकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ शिक्षा क्षेत्र में उनके योगदान को बढ़ावा देने में सहायक होगा।
शिक्षा विभाग का शिक्षक हितैषी कदम
बिहार शिक्षा विभाग शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। विभाग ने बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू की है, साथ ही नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक का दर्जा भी दिया जा रहा है। ऐसे में, विभाग ने निर्णय लिया है कि जल्द ही विशिष्ट शिक्षकों को उनका पहला वेतन दिया जाएगा। इसके लिए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किए गए हैं। इस फैसले से राज्य के शिक्षकों में खुशी का माहौल है, और शिक्षकों ने विभाग के इस कदम का स्वागत किया है।
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