नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर अगले आदेश तक अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड सरकार और शिकायतकर्ता से जवाब मांगा है।
सुनवाई में क्या हुआ?
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपना पक्ष रखा। इसके बाद कोर्ट ने झारखंड सरकार और शिकायतकर्ता बीजेपी नेता नवीन झा को नोटिस जारी किया। नवीन झा ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने 18 मार्च 2018 को अपने भाषण में अमित शाह पर विवादास्पद टिप्पणी की थी।
रांची कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक का सफर
रांची की अदालत ने शिकायत को खारिज कर दिया था, लेकिन शिकायतकर्ता ने रांची के न्यायिक आयुक्त के पास पुनरीक्षण याचिका दायर की। न्यायिक आयुक्त ने रांची कोर्ट के फैसले को पलटते हुए इसे मजिस्ट्रेट कोर्ट में भेज दिया था, जिसके बाद राहुल गांधी को समन जारी किया गया। इस आदेश के खिलाफ राहुल गांधी ने झारखंड हाई कोर्ट में अपील की थी।
झारखंड हाई कोर्ट का फैसला और सुप्रीम कोर्ट में याचिका
झारखंड हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने राहुल गांधी के बयान को अपमानजनक मानते हुए मानहानि के मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद राहुल गांधी ने हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी और 22 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब राहुल गांधी को राहत देते हुए मामले की आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।
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