रांची/झारखंड: नगर निकाय चुनाव को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चार महीने के अंदर चुनाव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। 16 जनवरी को इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट के आदेश पर राज्य के मुख्य सचिव भी उपस्थित रहे।

हाईकोर्ट ने चार महीने में चुनाव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया

झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस आनंद सेन की अदालत में नगर निकाय चुनाव के मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लेकर चल रहे ट्रिपल टेस्ट की अद्यतन स्थिति प्रस्तुत की। अदालत ने इस पर सख्त आदेश देते हुए राज्य सरकार से चार महीने के अंदर चुनाव प्रक्रिया शुरू करने को कहा।

हाईकोर्ट की नाराजगी और सरकार की कार्यशैली पर सवाल

पिछले दिनों हाईकोर्ट ने सरकार की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए अवमानना मामले की सुनवाई की थी। प्रार्थी अरुण कुमार झा का कहना है कि कोर्ट ने चुनाव कराने के लिए चार महीने का समय देकर नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ कर दिया है। यह याचिका रोशनी खलखो, अरुण कुमार झा, विनोद सिंह और सुनील यादव द्वारा दायर की गई थी।

झारखंड में होने वाले नगर निकाय चुनाव के क्षेत्र

नगर निगम (9): रांची, हजारीबाग, मेदनीनगर, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, चास, आदित्यपुर, मानगो

नगर परिषद (21): गढ़वा, विश्रामपुर, चाईबासा, झुमरी तिलैया, चक्रधरपुर, चतरा, चिरकुंडा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, गुमला, जुगसलाई, कपाली, लोहरदगा, सिमडेगा, मधुपुर, रामगढ़, साहिबगंज, फुसरो, मिहिजाम

नगर पंचायत (19): बंशीधर नगर, मझिआंव, हुसैनाबाद, हरिहरगंज, छतरपुर, लातेहार, कोडरमा, डोमचांच, बड़की सरैया, धनवार, महगामा, राजमहल, बरहरवा, बासुकीनाथ, जामताड़ा, बुंडू, खूंटी, सरायकेला, चाकुलिया

ओबीसी आरक्षण पर ट्रिपल टेस्ट में उलझी सरकार

राज्य सरकार लंबे समय से ओबीसी आरक्षण पर ट्रिपल टेस्ट कराने में उलझी हुई है। हालांकि, कुछ जिलों से मिल रही शिकायतों के कारण सर्वे पर सवाल उठ रहे हैं। इस कारण से 9 नगर निगम, 21 नगर परिषद और 19 नगर पंचायतों के चुनाव लंबे समय से लटक गए हैं, और वर्तमान में अधिकारियों के भरोसे काम चल रहा है।

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