Khesari Lal Yadav
Khesari Lal Yadav

पटना: एसीजेएम एकादश राकेश कुमार के न्यायालय में भोजपुरी फिल्म अभिनेता और गायक शत्रुघ्न कुमार उर्फ खेसारी लाल यादव ने अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थिति दर्ज कराई। कोर्ट ने दफा 406 भादवि और 138 एनआई एक्ट के तहत आरोप तय किए।

पत्नी चंदा देवी के साथ लेन-देन का मामला

सूचना के अनुसार, रसूलपुर थाना क्षेत्र के असहनी निवासी मृत्युंजयनाथ पांडे ने 16 अगस्त 2019 को रसूलपुर थाना में एक प्राथमिकी दर्ज कराई। आरोप में कहा गया कि उन्होंने अपनी ज़मीन बेचने के लिए रसूलपुर थाना क्षेत्र के धनाडीह निवासी शत्रुघ्न कुमार उर्फ खेसारी लाल की पत्नी चंदा देवी से 22 लाख 7 हजार रुपये में समझौता किया। इस समझौते की रजिस्ट्री चार जून 2019 को एकमा रजिस्ट्री कार्यालय में की गई थी।

चेक हुआ बाउंस

इस लेन-देन के दौरान, शत्रुघ्न कुमार उर्फ खेसारी लाल यादव ने नगद राशि के बदले 18 लाख रुपये का चेक दिया। यह चेक 20 जून 2019 को मृत्युंजयनाथ ने अपने खाते में जमा किया, लेकिन 24 जून को यह चेक वापस आ गया। जब उन्होंने 27 जून को चेक को दोबारा जमा किया, तो बैंक ने 28 जून 2019 को चेक बाउंस होने की सूचना दी। इस पर मृत्युंजयनाथ ने प्राथमिकी दर्ज कराई और पुलिस ने 22 अगस्त 2020 को दफा 406 भादवि और 138 एनआई एक्ट के तहत आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय ने 22 जनवरी 2021 को शत्रुघ्न कुमार उर्फ खेसारी लाल यादव के खिलाफ सम्मन और 25 फरवरी 2021 को जमानतीय वारंट जारी किया। फिर भी आरोपी के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर गैर-जमानती वारंट जारी किया गया।

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