पटना: बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच, राजद नेता तेजस्वी यादव ने अचानक दुबई की यात्रा पर जाने का निर्णय लिया है। रेलवे के IRCTC घोटाले के आरोपी तेजस्वी यादव ने अदालत से दुबई जाने की अनुमति मांगी थी। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें कई शर्तों के साथ इस यात्रा की मंजूरी दे दी है।

तेजस्वी यादव ने अदालत में याचिका दायर कर कहा था कि उन्हें शासकीय काम के सिलसिले में दुबई जाना है। उन्होंने 20 दिनों तक दुबई यात्रा की इजाजत मांगी थी, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 18 सितंबर से 8 अक्टूबर तक की अवधि के लिए यात्रा की अनुमति दी है। राऊज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने ने इस अवधि के लिए अनुमति प्रदान की है।

कोर्ट ने तेजस्वी यादव को कई शर्तें भी लागू की हैं। उन्हें 25 लाख रुपये का मुचलका जमा करना होगा और अपनी दुबई यात्रा का पूरा विवरण कोर्ट में प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ ही, उन्हें अपना मोबाइल नंबर भी देना होगा ताकि दुबई में संपर्क किया जा सके। कोर्ट ने यह भी निर्देशित किया है कि विदेश यात्रा के बाद भारत लौटने के 48 घंटे के अंदर उन्हें कोर्ट को सूचित करना होगा।

तेजस्वी यादव ने इससे पहले भी अदालत से विदेश यात्रा की अनुमति मांगी थी। इस साल जनवरी में, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा के लिए कोर्ट से इजाजत प्राप्त की थी।

वर्तमान में, तेजस्वी यादव पर रेलवे के IRCTC घोटाले के मामले में मुकदमा चल रहा है। इस मामले में सीबीआई और ईडी ने अलग-अलग केस दर्ज कर रखे हैं। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 28 जनवरी 2019 को ईडी द्वारा दर्ज केस में तेजस्वी यादव को जमानत दी थी, और 19 जनवरी 2019 को सीबीआई के केस में भी जमानत मिली थी। ईडी ने इस घोटाले में चार्जशीट दायर की है और कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है। चार्जशीट में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, और अन्य कई आरोपियों को शामिल किया गया है।

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