नई दिल्लीः पश्चिम बंगाल में बढ़ते रेप और हत्या के मामलों ने ममता सरकार को झकझोर कर रख दिया है. कोलकाता की घटना पर सरकार की आलोचना के बीच ममता सरकार बलात्कारियों को डराने के लिए सख्त कानून लाने की कोशिश कर रही है। इस कानून के लागू होने के बाद सरकार ऐसे अपराध करने वाले लोगों को 10 दिन के अंदर मौत की सजा देगी.

दरअसल, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात ट्रैनी महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस घटना को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार और ममता बनर्जी को भारी फजीहत का सामना करना पड़ा है। पूरे देश में पश्चिम बंगाल सरकार की हो रही निंदा के बाद ममता सरकार ने इसको लेकर ठोस पहल की है।

उम्मीद है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंगलवार को संसद के विशेष सत्र में संशोधन पेश करेंगी। विधेयक में यह सुनिश्चित करने का प्रस्ताव शामिल है कि बलात्कार के दोषियों को दस दिनों के भीतर फांसी की सजा मिले। इस बिल का नाम अपराजिता वीमेन एंड चाइल्ड (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून व संशोधन) बिल 2024 रखा गया है। विपक्षी भाजपा ने भी अपराजिता वीमेन एंड चाइल्ड (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून व संशोधन) बिल 2024 को अपना समर्थन देने की बात कही है। मंगलवार को ही इस बील को राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्य सरकार द्वारा कानून बनाए जाने के बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिलनी आवश्यक है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद इस कानून को पश्चिम बंगाल सरकार लागू कर देगी।

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