रांची/झारखंड: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन की अवहेलना के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अगली सुनवाई तक राहत दी है। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने ईडी को इस मामले में शपथ पत्र के जरिए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी 2024 को होगी।
अंतरिम राहत की अवधि बढ़ी
सुनवाई के दौरान सीएम के अधिवक्ताओं ने पूर्व में दिए गए अंतरिम राहत को अगले आदेश तक बढ़ाने की अपील की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि सीएम को एमपी-एमएलए कोर्ट में 16 जनवरी तक व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी जाएगी।
ईडी से जवाब तलब
अदालत ने ईडी को निर्देश दिया है कि वह समन अवहेलना मामले में अपना जवाब शपथ पत्र के माध्यम से दाखिल करे। सीएम के वकील पीयूष चित्रेश और दीपांकर राय ने अदालत में पक्ष रखते हुए बताया कि ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की थी।
पिछली सुनवाई का घटनाक्रम
4 दिसंबर को हुई पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई थी और अगली सुनवाई के लिए 16 दिसंबर की तारीख तय की थी। एमपी-एमएलए कोर्ट ने 26 नवंबर को सीएम की व्यक्तिगत पेशी से छूट की याचिका खारिज करते हुए 4 दिसंबर को पेश होने का आदेश दिया था। इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।
ईडी के आरोप
ईडी ने 19 फरवरी को सीजेएम कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप है कि जमीन घोटाले से जुड़े मामले में हेमंत सोरेन को 10 बार समन भेजे गए। इनमें से वे केवल 20 जनवरी को 8वें समन और 31 जनवरी को 10वें समन पर पेश हुए। शेष आठ समन की अवहेलना की गई थी।
हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत को अगले आदेश तक बढ़ाते हुए ईडी को 16 जनवरी तक जवाब दाखिल करने का समय दिया है।































