पटना: बिहार में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने मीडिया के सामने आकर जानकारी दी कि राज्य सरकार ने शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग की प्रक्रिया फिलहाल स्थगित कर दी है। मंत्री ने बताया कि सरकार ने अभी तक हाईकोर्ट के फैसले को नहीं देखा है, लेकिन यह निर्णय लिया गया कि जब तक मामले पर पूरी तरह से विचार नहीं किया जाता, तब तक ट्रांसफर-पोस्टिंग प्रक्रिया रोकी जाए।
ट्रांसफर-पोस्टिंग की प्रक्रिया और हाईकोर्ट का निर्णय
राज्य सरकार ने 7 नवंबर से शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की थी। इस दौरान कई शिक्षकों ने ट्रांसफर नीति को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मंगलवार को हुई सुनवाई में पटना हाईकोर्ट ने इन शिक्षकों के ट्रांसफर पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने ट्रांसफर प्रक्रिया को स्थगित कर दिया।
नई नीति पर विचार और सरकार का बयान
शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने इस फैसले के बाद कहा कि सरकार पहले से ही ट्रांसफर नीति में बदलाव करने पर विचार कर रही थी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने इसे स्थगित करने का निर्णय लिया। उन्होंने बताया कि नई नीति में नियोजित शिक्षकों के ट्रांसफर का कोई प्रावधान नहीं था। हालांकि, नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के माध्यम से राज्यकर्मी बनने का अवसर दिया गया था, जिसमें अब तक लाखों शिक्षक शामिल नहीं हो पाए हैं।
नियोजित शिक्षकों के ट्रांसफर पर सरकार का नया विचार
मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद ट्रांसफर की प्रक्रिया में शामिल करने पर विचार कर रही है। शिक्षक संगठनों से भी इस संबंध में कई सुझाव मिले हैं, जिन पर विचार किया जा रहा है। सभी पहलुओं पर चर्चा के बाद सरकार ट्रांसफर-पोस्टिंग नीति में आवश्यक बदलाव करेगी और फिर इसे लागू किया जाएगा।
सक्षमता परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों को नियुक्ति पत्र
शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि सक्षमता परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों को 20 नवंबर को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। यह कार्यक्रम पटना के अधिवेशन भवन में आयोजित होगा, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे। इसके अलावा, जिलों में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे।
नियुक्ति पत्र देने की नई प्रक्रिया
मंत्री ने यह स्पष्ट किया कि सक्षमता परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों को उनके पुराने स्कूल में ही नियुक्ति दी जाएगी। यानी जब तक ट्रांसफर-पोस्टिंग प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक ये शिक्षक पहले के स्कूल में ही कार्यरत रहेंगे।
नई पोस्टिंग व्यवस्था पर सरकार का फैसला
सरकार की योजना के अनुसार, सक्षमता परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों को पहले उनके पुराने स्कूल में पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। इसके बजाय उन्हें दूसरे स्कूलों में ट्रांसफर किया जाएगा। हालांकि, सरकार ने अब इस प्रक्रिया को रोक दिया है, और ट्रांसफर की प्रक्रिया स्थगित करने का निर्णय लिया है।
नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले शिक्षकों की स्थिति
शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने यह भी कहा कि 20 नवंबर को जिन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, उन्हें पहले के स्कूल में ज्वाइनिंग देनी होगी। इसका मतलब यह है कि जब तक ट्रांसफर-पोस्टिंग प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक ये शिक्षक पुराने स्कूल में बने रहेंगे।


































