पटना: आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के निकट सहयोगी, बालू कारोबारी सुभाष यादव को पटना हाई कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने कोडरमा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने की अनुमति मांगी थी। आरजेडी ने जेल में बंद सुभाष यादव को कोडरमा सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया है।
नामांकन याचिका खारिज
हालांकि, पटना हाई कोर्ट ने अपने पिछले आदेश को वापस ले लिया है, जिसमें जेल में बंद सुभाष यादव को कोडरमा विधानसभा सीट से नामांकन करने की अनुमति दी गई थी। जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की एकलपीठ ने सुभाष यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि ईडी को बिना पक्षकार बनाए याचिका दायर की गई है, जो उचित नहीं है।
पूरा मामला
कोर्ट ने 22 अक्टूबर के आदेश को वापस लेते हुए कहा कि वह बिना ईडी की सुनवाई के पारित किया गया था। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि मामले को किसी अन्य कोर्ट में सुनवाई के लिए भेजा जाए।
आरजेडी ने सुभाष यादव को कोडरमा सीट से उम्मीदवार बनाया है। चुनाव के लिए जेल में बंद सुभाष यादव ने पटना हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने 22 अक्टूबर को आदेश दिया था कि सुभाष यादव को नामांकन के लिए कोडरमा के निर्वाची अधिकारी के समक्ष पेश किया जाए।
राज्य सरकार ने इस फैसले के बाद कोर्ट में याचिका दायर कर आदेश में संशोधन की अपील की थी। सुनवाई के दौरान ईडी और राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि सुभाष यादव ईडी के मामले में गिरफ्तार हैं और बिना उन्हें पक्षकार बनाए ही नामांकन की अनुमति ली गई है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने पूर्व आदेश को वापस लेते हुए आवेदक को ईडी को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया।