पटना: बीजेपी सांसद संजय जयसवाल को आपराधिक मामले में पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अब पटना हाई कोर्ट ने जयसवाल के खिलाफ दायर आपराधिक मामले पर रोक लगा दी है. वहीं मामले पर न्यायमूर्ति संदीप कुमार ने मामले पर राज्य सरकार से जवाब मांगा। बीजेपी सांसद के खिलाफ 18 फरवरी 2017 को घोड़ासन थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी.
बता दें, न्यायाधीश संदीप कुमार की एकलपीठ ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने BJP सांसद संजय जायसवाल को फिलहाल राहत देते हुए उनके विरुद्ध पूर्वी चंपारण जिला की निचली अदालत में चल रहे आपराधिक मामले की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई के दौरान संजय जयसवाल के वरिष्ठ वकील एस.डी. संजय ने अदालत को बताया कि 1विधान परिषद स्नातक क्षेत्र के चुनाव के दौरान निर्मित सड़क का उद्घाटन किए जाने को लेकर अंचल अधिकारी ने घोड़ासहन थाना में 18 फरवरी, 2017 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले ही सड़क बनकर तैयार हो गयी थी, लेकिन सिर्फ औपचारिक उद्घाटन हुआ. अदालत ने आपराधिक मामले की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है।
जानकारी के लिए बता दें, कि संजय जयसवाल बिहार में बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं. वह पश्चिम चंपारण विधान सभा के चार बार सांसद हैं। वह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं. हाल ही में बीजेपी ने उन्हें लोकसभा में मुख्य सचेतक बनाया। ऐसे में अब हाई कोर्ट से भी राहत भरी खबर मिली है।
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