रांची/झारखंड: हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश SN प्रसाद व जस्टिस एके राय की खंडपीठ में नगर निकाय चुनाव कराने के एकलपीठ के निर्देश के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिका की त्रुटि दूर करने का आदेश दिया। अदालत ने सरकार को एक हफ्ते का वक्त दिया। त्रुटि दूर होने के बाद याचिका फिर से सूचीबद्ध की जाएगी। बता दें एकलपीठ ने चार जनवरी 2024 को सरकार को 3 हफ्ते में चुनाव कराने का आदेश दिया था।
राज्य सरकार ने 25 जनवरी को दाखिल की थी याचिका
इस निर्देश के खिलाफ सरकार ने खंडपीठ में 25 जनवरी को अपील याचिका दाखिल की थी और एकलपीठ के निर्देश पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। खंडपीठ ने रोक लगाने से मना कर दिया था और सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था। सरकार ने अपनी अपील याचिका में बताया है कि किशन राव गावली बनाम महाराष्ट्र सरकार के मामले में SC ने कहा है कि ट्रिपल टेस्ट कराने के बाद ही निकाय या पंचायत चुनाव कराया जाए। राज्य में अभी ट्रिपल टेस्ट नहीं हुआ है। टेस्ट कराने के बाद चुनाव कराया जाएगा।
अदालत ने की थी सख्त टिप्पणी
बीते दिनों अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए एकल पीठ ने राज्य सरकार के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की थी। अदालत ने कहा था कि राज्य में 4 वर्ष से चुनाव नहीं कराया जाना लोकतंत्र की हत्या है।
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