नई दिल्लीः दिल्ली आबकारी नीति मामले में CBI की गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ CM अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है.केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने सीएम को 26 जून को गिरफ्तार किया था और इसके बाद कोर्ट ने उन्हें तीन दिनों की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया. इसी को सीएम केजरीवाल ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है. 29 जून को CBI की रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें कोर्ट ने 14 दिनों के लिए 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया. एक रिपोर्ट के मुताबिक, सीबीआई ने अपनी रिमांड याचिका में कहा था कि हिरासत में पूछताछ के दौरान केजरीवाल ने जांच में सहयोग नहीं किया और जानबूझकर गोलमोल जवाब दिए.
21 दिनों की मिली थी अंतरिम जमानत
केंद्रीय जांच एजेंसी (ईडी) ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 21 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दे दी थी। उन्होंने 2 जून को तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण कर दिया था। तब से वह तिहाड़ में ही हैं।
ED के मामले में CM केजरीवाल को निचली अदालत से 20 जून को जमानत मिली थी, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने 25 जून को रोक लगा दी. बता दें की CM ईडी की गिरफ्तारी को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे चुके हैं. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में आदेश सुरक्षित है. सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को आम आदमी पार्टी (आप) और अन्य विपक्षी पार्टियां राजनीतिक साजिश बताती रही है.
आज ही केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई के खिलाफ विपक्षी पार्टियों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया. संजय सिंह ने कहा, ”संसद में इंडिया गठबंधन ने किया जोरदार प्रदर्शन. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई की मांग की. ED-CBI का दुरूपयोग बंद होना चाहिए, विपक्षी नेताओं को जेल में डालना बंद करो.”
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